झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि झारखंड के सांसदों और विधायकों (माननीयों) के आपराधिक मामलों में बरी होने के बाद कितने केस को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने स्वत संज्ञान के तहत बुधवार को सुनवाई की। साथ ही अभियोजन निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह जानना चाहा कि निचली अदालत से जो आरोपी बरी हुए हैं, उनके खिलाफ अपील दायर हुई है या नहीं। लेकिन सरकार के वकील इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। इस पर अदालत ने अभियोजन निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया। अभियोजन निदेशक अदालत में हाजिर हुए और उन्होंने भी कहा कि उन्हें इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है।

बरी आरोपियों के खिलाफ दायर अपील की जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने समय देने का आग्रह किया। अदालत ने उन्हें समय देते हुए 17 मई से पहले यह बताने को कहा कि अब तक कितने आरोपी निचली अदालत से बरी हुए हैं। कितनों के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है।

बरी आरोपियों के खिलाफ दायर अपील की जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने समय देने का आग्रह किया। अदालत ने उन्हें समय देते हुए 17 मई से पहले यह बताने को कहा कि अब तक कितने आरोपी निचली अदालत से बरी हुए हैं। कितनों के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है।

CBI से सवाल- गवाही में देरी क्यों
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीबीआई अदालत में विधायकों-सांसदों के खिलाफ दर्ज 15 आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है। गवाहियां कराई जा रही हैं। मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सुनवाई जारी है। इस पर अदालत ने सीबीआई को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा कि गवाही कराने में देरी क्यों हो रही है।

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